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Government scheme: हरियाणा सरकार BPL परिवारों को मकान के लिए दे रही 80 हजार रुपये! इन दस्तावेजों के साथ ऐसे करे आवेदन

 Government Scheme: हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों के घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके तहत बीपीएल परिवारों को ₹80000 की आर्थिक सहायता घर के मरम्मत के लिए मिलेगी।





Haryana Update: गरीब परिवारों की मदद के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद की जाती है। इसके लिए सरकार कई योजनाएं भी संचालित करती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों के घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।  

बता दें कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को मिलता था लेकिन अब सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर सभी वर्गों के लिए बीपीएल परिवारों को इसमें शामिल कर दिया है इस योजना के तहत पहले ₹50000 की आर्थिक सहायता दी जाती थी जिसे बढ़ाकर अब ₹80000 कर दिया गया है।

इसके लिए बीपीएल परिवारों को हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉ भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत आवेदन करना होगा। इसके तहत बीपीएल परिवारों को ₹80000 की आर्थिक सहायता घर के मरम्मत के लिए मिलेगी।
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होने के साथ उसका नाम बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए।
अगर आवेदक पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति का है तो उसे अपना जाति प्रमाण पत्र सलंगन करना होगा।

आवेदक के पास खुद का मकान होना चाहिए जो कम से कम 10 साल पुराना है।आवेदक के पास आधार कार्ड बैंक अकाउंट नंबर और पीपीपी आवेदक परिवार के सालाना इनकम एक लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट http:/www.haryanascbc.gov.in पर क्लिक करना होगा।

यहां आपको हरियाणा अंबेडकर आवास योजना का आवेदन फॉर्म मिलेगा ।
आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी को अच्छे से पढ़कर भरे।
 इसके साथ ही आपको जरूरी दस्तावेज भी अटैच करने होंगे।

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