योजना के अनुसार, हरियाणा राज्य में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम है, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से गरीब परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।
हैप्पी कार्ड का लाभ लेने के लिए, इंटरनेट के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवश्यक जानकारी भरनी होगी, और फिर उनके आवेदन को समय समय पर समीक्षा की जाएगी।
यह योजना राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके माध्यम से गरीबी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
हैप्पी कार्ड योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
हरियाणा हैप्पी कार्ड क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत 1 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को हैप्पी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे| इस कार्ड पर लाभार्थी को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा| इस योजना का लाभ हरियाणा 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को दिया जाएगा| मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा इस योजना को शुरू करते हुए अंत्योदय परिवार के 6 सदस्यों को सांकेतिक रूप से मोबिलिटी कार्ड प्रदान किए गए|
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा और एक स्मार्ट कार्ड(हैप्पी कार्ड) जारी किया जाएगा| हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के लिए लगभग 600 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे|
हरियाणा हैप्पी कार्ड लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को हैप्पी कार्ड जारी किए जाएंगे|
- प्रत्येक हैप्पी कार्ड पर प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर निशुल्क यात्रा दी जाएगी|
- एक हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा| और बाकी कार्ड की लागत 109 रुपए और कार्ड वार्षिक रख रखाव 79 शुल्क भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा|
- हैप्पी योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड रुपए की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी|
- हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन पर लगभग 600 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे|
- लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा|
हरियाणा हैप्पी कार्ड पात्रता
- हरियाणा के मूल निवासी इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
- परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए|
- अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
- परिवार पहचान पत्र में आय वेरीफाई होनी चाहिए|
हरियाणा हैप्पी कार्ड दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
- होम पेज पर Apply Happy Card के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- अब परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें, कैप्चा कोड दर्ज करें|
- Send OTP TO Verify के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके सामने परिवार के मेंबर्स की जानकारी आ जाएगी|
- अब जिस मेंबर का आपको हैप्पी कार्ड आवेदन करना है उसका चयन करें|
- अब मोबाइल नंबर दर्ज करें, आधार कार्ड नंबर दर्ज करें|
- कैप्चा कोड दर्ज करें और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- अब आधार से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज कर वेरीफाई करें|
- अब अप्लाई की ऑप्शन पर क्लिक कर दें|
- इस प्रकार से आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे|
- आवेदन करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं|
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